विभाग द्वारा 13 फरवरी 2026 को जारी मूल भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए व्यायाम शिक्षक के पद को तृतीय श्रेणी के लेवल-8 वेतनमान में शामिल किया गया है। पात्र सहायक शिक्षकों को पदोन्नति मिलने पर उच्च वेतनमान वाले इस पद पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा। यह व्यवस्था मैदानी और जनजातीय क्षेत्रों के अलग-अलग संवर्गों में लागू होगी।
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2435 पदों का कैडर स्वीकृत
संशोधित नियमों के तहत व्यायाम शिक्षक, पीटीआई और सहायक कोच के कुल 2,435 पदों का कैडर तैयार किया गया है। इनमें मैदानी क्षेत्र के ई-संवर्ग में 1,513 पद और जनजातीय क्षेत्र के टी-संवर्ग में 922 पद निर्धारित किए गए हैं।
कुल पदों में 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और शेष 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। इससे बीपीएड और डीपीएड जैसी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती का अवसर मिलेगा, जबकि विभाग में पहले से कार्यरत पात्र शिक्षकों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुलेगा।
संभाग स्तर पर होगी भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया
व्यायाम शिक्षक सहित संबंधित पदों पर भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया संभाग स्तर पर पूरी की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा होंगे।
चयन प्रक्रिया के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। इसमें संयुक्त संचालक अध्यक्ष, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य, उप संचालक सदस्य-सचिव और सहायक संचालक (क्रीड़ा) विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को उम्र में छूट
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए इसे 35 वर्ष किया गया है।
इस प्रावधान से शारीरिक शिक्षा और खेल से संबंधित योग्यता रखने वाले प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के अवसर बढ़ेंगे।
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सरकारी स्कूलों में मजबूत होगा खेल शिक्षा का ढांचा
नए नियमों के जरिए सरकारी स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अलग मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। व्यायाम शिक्षक, पीटीआई और सहायक कोच के नए कैडर से स्कूलों में खेल गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
वहीं, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके निर्धारित योग्यता वाले सहायक शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिलने से विभाग के भीतर करियर ग्रोथ का नया रास्ता भी खुलेगा।