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भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी
एनआईए ने 10 जुलाई को दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में आरोपी बनाया है। अदालत के आदेश के बाद हाफिज सईद के खिलाफ गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए ने अदालत को बता दिया है कि हाफिज सईद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है। नए आपराधिक कानूनों के तहत फरार आरोपी के खिलाफ गैरमौजूदगी में ट्रायल का प्रावधान किया गया है। अब हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
पाकिस्तान में रची गई थी आतंकी हमले की साजिश
एनआईए के मुताबिक, पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, साजिश में हाफिज सईद की अहम भूमिका रही। एनआईए ने कहा है कि पाकिस्तान से प्रत्यर्पण की सभी कानूनी संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। एनआईए की ओर से दायर की गई पहली चार्जशीट में तीन पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी को आरोपी बनाया गया था। लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी साजिद सैफुल्ला जट्ट का नाम भी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर रखा गया है। पहलगाम के बशीर अहमद और परवेज अहमद को भी आरोपी बनाया गया है।
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पहलगाम हमले के बारे में जानिए
आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातार पर्यटक थे। दर्दनाक बात ये भी थी कि आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर उनकी हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश की लहर देखी गई। इस घटना के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम से जवाबी सैन्य अभियान चलाया था। इस कार्रवाई में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद सैन्य और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ सहित नौ आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान के दर्जनभर एयरबेस भी तबाह कर दिए।