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इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में रिक्त पदों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-4 के उपनियम-3 में यह प्रावधान किया गया है।
आदेश के मुताबिक, सीधी भर्ती के दौरान पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर यदि कोई पात्र भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो संबंधित पद को अगले भर्ती वर्ष तक सुरक्षित रखने के बजाय उसी भर्ती प्रक्रिया में अन्य पात्र उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा।
CG Govt Jobs: छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती के नियम बदले, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी पदों पर अब नए नियम लागू
NOC की भी जरूरत नहीं
सरकार के नए प्रावधान के तहत ऐसे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या किसी अन्य कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
सरकार के इस निर्णय से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा और रिक्त पदों को लंबे समय तक खाली रखने के बजाय उसी भर्ती वर्ष में अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरने का रास्ता साफ होगा।
