नई दिल्ली: दिल्ली में गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम शामिल नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 1,45,10,299 मतदाताओं में से 47,56,722 के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं। ऐसे मतदाताओं को अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए 30 सितंबर 2026 तक दावा और आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया गया है।
इसके अलावा करीब 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन मतदाताओं की सुविधा के लिए 20 सितंबर और 27 सितंबर को दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मतदाता इन शिविरों में पहुंचकर वैध दस्तावेजों के साथ आवश्यक फॉर्म जमा कर सकते हैं।
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करीब 32 लाख मतदाताओं को भेजे जा चुके नोटिस
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम और जन्मतिथि से जुड़ी विसंगतियों वाले मतदाताओं की सूची ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के तहत संबंधित मतदाताओं को सुनवाई के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं।
नोटिस मुख्य रूप से दो श्रेणियों के मतदाताओं को दिए जा रहे हैं। पहली श्रेणी में वे लोग हैं, जिन्होंने पिछले SIR से खुद को मैप नहीं किया है। दूसरी श्रेणी में वे मतदाता हैं, जिन्होंने मैपिंग तो की है, लेकिन उनके नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण में विसंगति पाई गई है।
अधिकारियों के मुताबिक अब तक 31,63,930 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) के समक्ष जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि नोटिस में बताए गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो संबंधित मतदाता अन्य मान्य दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
30 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका
जिन मतदाताओं के नाम सत्यापन फॉर्म जमा नहीं करने, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक या डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित होने के कारण ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, वे 30 सितंबर तक दावा और आपत्ति संबंधी फॉर्म जमा कर सकते हैं।
फॉर्म ERO, AERO, BLO या संबंधित मतदान केंद्रों पर भौतिक रूप से जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
अधिकारियों के अनुसार, चांदनी चौक के बेला स्टेट समेत उन इलाकों में भी विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां से बड़ी संख्या में मतदाता स्थानांतरित हुए हैं। वहीं, बेघर मतदाताओं की सुविधा के लिए रैन बसेरों में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
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कौन सा फॉर्म किसके लिए?
- फॉर्म 6: नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए।
- फॉर्म 6A: प्रवासी निर्वाचक द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए।
- फॉर्म 7: मौजूदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने या नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
- फॉर्म 8: निवास स्थानांतरण या मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार के लिए।


