राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025: श्रम कानूनों में संशोधन किया गया। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी, वहीं प्रशिक्षु बनने की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 से 18 वर्ष आयुवर्ग के किशोरों से रात के समय काम नहीं कराया जा सकेगा। दैनिक कार्य की सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी, वहीं तिमाही ओवरटाइम सीमा 126 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई।
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राज्य सरकार ने जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कानूनी प्रावधान किया गया कि दो से अधिक संतान होने पर जनप्रतिनिधि पंचायत और निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, वहीं सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और पदोन्नति के अवसर रोक दिए गए। बाद में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तो दो संतान के नियमों में शिथिलता देना शुरू कर दिया, लेकिन दो से अधिक संतान वालों के पंचायत-निकाय चुनाव लड़ने पर पाबंदी जारी है।