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कॉर्पोरेशन ने बताया कि उक्त दवा की गुणवत्ता को लेकर कुछ प्राथमिक शिकायतें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा संज्ञान में लाई गई थीं। मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, दवा के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई गई है। संबंधित बैच (Batch No. T4235) का निर्माण ज़ेस्ट फार्मा (Zest Pharma) द्वारा जुलाई 2024 में किया गया था और इसकी अवधि समाप्ति जून 2026 है।
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छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रायपुर एवं बलौदाबाजार जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को तत्काल प्रभाव से इस बैच की दवाओं के वितरण और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित दवाओं को ड्रग वेयरहाउस रायपुर में वापस भेजने के लिए कहा गया है। कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि रोक के बाद दवा के बैच का गुणवत्ता परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही आगे के निर्णय, जैसे कि उपयोग की अनुमति या नियमानुसार कार्रवाई पर अंतिम निर्देश जारी किए जाएंगे।
सीजीएमएससी ने यह आदेश निम्न संस्थानों को भेजा है:
डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल, रायपुर
डीकेएस स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, रायपुर
शासकीय डेंटल कॉलेज, रायपुर
सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (रायपुर एवं बलौदाबाजार)
सभी सिविल सर्जन, खंड चिकित्सा अधिकारी, एवं चिकित्सा प्रभारी
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पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्रियों की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह कदम “सुरक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत व्यापक लोकहित” को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।