Delhi Lok Adalat 2025 : दिल्लीवालों के लिए जरूरी खबर है। आगामी 8 नवंबर को राजधानी की 7 कोर्ट्स में लोग अदालत लगने जा रही है। यह विशेष अदलत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आयोजित कर रही है।
Delhi Lok Adalat 2025 : दिल्लीवालों के लिए जरूरी खबर है। आगामी 8 नवंबर को राजधानी की 7 कोर्ट्स में लोग अदालत लगने जा रही है। यह विशेष अदलत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आयोजित कर रही है।
राजस्थान में सख्त कार्रवाई, ओवरस्पीड और शराब पीकर ड्राइव करने वालों का लाइसेंस होगा निलंबित
➤पटियाला हाउस
➤कड़कड़डूमा
➤तीस हजारी
➤साकेत
➤रोहिणी
➤द्वारका
➤राउज एवेन्यू
CG Weather Update : मौसम में शुष्कता बढ़ी, न्यूनतम तापमान में गिरावट- छत्तीसगढ़ में ठंड ने दी दस्तक
इस लोक अदालत में केवल वे समझौता योग्य यातायात चालान/नोटिस लिए जाएंगे जो 31 जुलाई तक दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित हैं और वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। सभी नोटिस/चालान को दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat से या QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करना होगा। नोटिस/चालान की प्रिंट आउट कॉपी साथ लाना अनिवार्य है। न्यायालय परिसरों में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
ऊपर दी गई लिंक 03 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से सक्रिय हो गई है। 03 नवंबर से आगे तक, प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान/नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे, जब तक कि 2,00,000 चालान/नोटिस की कुल सीमा (overall limit) समाप्त नहीं हो जाती।
🧑💼 Editor: News Ghanti
🏠 Address: 77/1, Nehru Nagar East, Near Shivaji Chowk, Bhilai – 490020
📧 Email: newsghanti2023@gmail.com
📱 Mobile: +91-9425242021
News Ghanti पर प्रकाशित सभी समाचार, लेख और जानकारियाँ केवल सामान्य सूचना एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से दी जाती हैं। हम जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं देते। वेबसाइट पर प्रकाशित विचार लेखकों के व्यक्तिगत हैं। किसी भी जानकारी के उपयोग से होने वाली हानि के लिए News Ghanti उत्तरदायी नहीं होगा।
News Ghanti Copyright © 2025. Designed by Nimble Technology
