दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी में चल रहे बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी निजी स्कूल बिना मान्यता के संचालित नहीं हो सकेगा. जारी आदेश के मुताबिक, कई स्कूल ऐसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जबकि कुछ स्कूलों की अस्थायी मान्यता की अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है.


