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दिल्ली सरकार ने लाइसेंस धारकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार के आदेश के अनुसार, ड्राई डे वाले दिन न केवल शराब की दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि बार, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब की बिक्री और सर्विस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यानी इन दिनों किसी भी रूप में शराब की बिक्री या सप्लाई नहीं की जा सकेगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और महत्वपूर्ण अवसरों को ध्यान में रखते हुए ड्राई डे घोषित किए हैं। इन तारीखों पर एक्साइज नियमों के तहत सख्ती से निगरानी की जाएगी।
कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें?
यह निर्णय दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। आबकारी विभाग के अनुसार, तय तारीखों पर राजधानी में शराब की बिक्री, सप्लाई और सर्विस पूरी तरह बंद रहेगी। घोषित ‘ड्राई डे’ में प्रमुख तौर पर बुद्ध पूर्णिमा – 1 मई ,ईद-उल-जुहा – 27 मई ,मुहर्रम – 26 जून ,स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त ,जन्माष्टमी – 9 सितंबर इन सभी तारीखों पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी और बार, क्लब तथा रेस्टोरेंट में भी शराब नहीं परोसी जाएगी।
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आदेश के अनुसार, यह पाबंदी शहर की सभी शराब की दुकानों और व्यावसायिक परिसरों पर लागू होगी। हालांकि, कुछ बड़े होटलों को जिनके पास विशेष लाइसेंस है सीमित छूट दी जा सकती है। इसके अलावा, सभी लाइसेंस धारकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे ड्राई डे से संबंधित आदेश को अपने-अपने प्रतिष्ठानों के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें, ताकि ग्राहकों को पहले से जानकारी मिल सके। आबकारी विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन या रद्द करना भी शामिल है।