रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को आर्थिक सहूलियत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शासकीय सेवक अपने वेतन के आधार पर आसानी से अल्पावधि ऋण ले सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिपरिषद के 30 सितंबर 2025 के निर्णय के अनुपालन में यह सुविधा 16 मार्च 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है।


