रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों को सचिवालयीन कार्यों में सहयोग देने के लिए नियमों में अहम बदलाव किया है। नए निर्देशों के तहत अब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं अपने कार्यालय कार्यों के लिए ले सकेंगे।सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह संशोधन वर्ष 2019 में जारी उस व्यवस्था में किया गया है, जिसके तहत सांसदों और विधायकों को लिपिकीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान था।



