रायपुर : राजधानी में कही भी पोस्टर लगाने से पहले अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर नगर निगम ने शहर में फ्री में पोस्टर और फ्लैक्स लगाने के लिए सभी 10 जोनों में स्थान तय कर दिए हैं. तयशुदा जगह की बजाए अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. यही नहीं राजधानी के दुकानदार अब दुकानों पर सिर्फ प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित कर सकेंगे. किसी भी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अनाधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है. इसके लिए ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी. निगम ने दुकानदारों, राजनीतिक दलों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विज्ञापन एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करने या अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं.


