हाई हेल्थ रिस्क वाले बच्चों के लिए बड़ा कदम, सरकार लाएगी समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
ट्रांसफर होने के 2 साल के भीतर फिर तबादला नहीं होगा
नीति को पारदर्शी बनाए रखने और बार-बार होने वाले प्रशासनिक फेरबदल पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा प्रावधान किया गया है. अगर किसी कार्मिक का एक बार किसी स्थान से स्थानांतरण कर दिया जाता है, तो उसे आगामी 2 साल से पहले दोबारा उसी स्थान पर तैनात नहीं किया जा सकेगा. इस कदम से बेवजह की राजनीतिक सिफारिशों और बार-बार होने वाले तबादलों पर लगाम लगेगी.
गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को राहत
नीति में सामाजिक सरोकार और अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए एक बेहद संवेदनशील और अनूठा फैसला लिया गया है. किडनी या लीवर दान करने वाले रोडवेज कार्मिकों को अंगदान के बाद शुरुआती 3 वर्षों तक अपनी पसंद के स्थान पर तबादले के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी. गंभीर और असाध्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को भी वरीयता देते हुए सबसे पहले राहत पहुंचाई जाएगी.
CG NEWS: राजधानी से सटे नकटी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ग्रामीणों के विरोध के बीच शुरू हुई बेदखली, भारी पुलिस बल तैनात
अलग-अलग जिलों में पदस्थापित पति-पत्नी को भी छूट
रोडवेज प्रशासन ने विशेष श्रेणियों के तहत आने वाले कार्मिकों को भी राहत दी है. दिव्यांगजन, विधवा, एकल महिला, परित्यक्ता और विधुर पुरुष कार्मिकों को गृह जिले या सुविधाजनक स्थानों पर नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी. एक ही सेवा या सरकारी सेवाओं में होने के बावजूद अलग-अलग जिलों में पदस्थापित पति-पत्नी को भी छूट रहेगा.