रायपुर : प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश अब कक्षा पहली से होगा. यह व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएगी. अब तक बीपीएल बच्चों का प्रवेश एंट्री क्लास में होता रहा है. शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को लेकर नियम में बदलाव कर दिया है. लोक शिक्षण संचालनालय ने आरटीई की धारा 12 के खंड (1) के उपखंड (ग) के प्रावधान के अनुसार निजी स्कूलों द्वारा केवल कक्षा पहली में प्रवेश दिए जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव दिया था.



