इस मामले में उच्च न्यायालय अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला परिवादी के रूप में पैरवी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए।
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मॉल प्रबंधन की अपील खारिज
मामले की सुनवाई अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने की। राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश की पुष्टि करते हुए अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन की अपील को खारिज कर दिया।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि मॉल प्रबंधन दुकानों से सुरक्षा, बिजली, एस्केलेटर समेत विभिन्न सुविधाओं के लिए मेंटेनेंस शुल्क प्राप्त करता है। ऐसे में मॉल में आने वाले ग्राहकों और कर्मचारियों से अलग से पार्किंग शुल्क वसूलने की व्यवस्था को उचित नहीं माना जा सकता।
पार्किंग शुल्क को माना अनुचित व्यापार व्यवहार
आयोग ने पार्किंग शुल्क की वसूली को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के दायरे में माना। आदेश में यह भी कहा गया कि निजी परिसर में फास्टैग के जरिए स्वचालित तरीके से टोल की तरह पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार मॉल प्रबंधन को प्राप्त नहीं है।
FSI छूट से जुड़ा क्या है मामला?
मामले में यह तर्क भी सामने आया कि भवन निर्माण नियमों के तहत पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर मॉल संचालकों को FSI से संबंधित छूट का लाभ मिलता है। आयोग के आदेश के अनुसार, ऐसी स्थिति में उस पार्किंग स्थान के उपयोग के लिए आम जनता से अलग से शुल्क वसूलने का औचित्य नहीं बनता।
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राज्य आयोग के इस आदेश से मॉल और व्यावसायिक परिसरों में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति सामने आई है। जिला उपभोक्ता आयोगों में इस तरह के मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य आयोग के आदेश को आधार बनाया जा सकता है।