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सितंबर में ही मिलेगा अक्टूबर का चावल
जारी आदेश के अनुसार सितंबर माह में हितग्राहियों को दो महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों में पहले से ही सितंबर और अक्टूबर माह के चावल का पर्याप्त भंडारण कराया जाएगा। खाद्य विभाग के अवर सचिव भूपेंद्र सिंह राजपूत ने सभी जिला कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि माह शुरू होने से पहले ही राशन दुकानों तक दो महीने का चावल पहुंचा दिया जाए, ताकि वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो।
किन राशन कार्डधारकों को मिलेगा लाभ?
दो महीने का चावल एक साथ देने की सुविधा APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के राशन कार्डधारकों के लिए लागू होगी। यानी पात्र हितग्राही सितंबर में ही सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का निर्धारित चावल प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराना और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।
PDS दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ा
वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन दुकानदारों के कमीशन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब दुकानदारों को प्रति क्विंटल चावल की बिक्री पर 100 रुपए कमीशन मिलेगा। इससे पहले यह राशि 90 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस तरह दुकानदारों के कमीशन में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ई-पॉश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाली अतिरिक्त मार्जिन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
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राशन दुकानों में पहले से होगा स्टॉक
सरकार के नए आदेश के बाद अब सितंबर शुरू होने से पहले ही उचित मूल्य की दुकानों में दो महीने के चावल का भंडारण किया जाएगा। इससे हितग्राहियों को सितंबर में ही दोनों महीनों का राशन मिल सकेगा और अक्टूबर में अलग से चावल वितरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।