Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देता है, वह केवल इसलिए नौकरी पर वापस नहीं आ सकता क्योंकि वह चुनाव हार गया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने नार्थ वेस्टर्न रेलवे के पूर्व वरिष्ठ आडिटर नीरज बिश्नोई की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में हार अपने आप में कोई मजबूर करने वाली वजह या हालात में बड़ा बदलाव नहीं है, जिसके आधार पर लागू सर्विस नियमों के तहत इस्तीफा वापस लिया जा सके।


