महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम प्रशासन ने शहर के सभी संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित तिथियों पर नगर निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।
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तीन तारीखों पर बंद रहेंगी दुकानें
नगर निगम के आदेश के मुताबिक 22, 25 और 26 सितंबर को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इन दिनों पशुवध गृहों के संचालन पर भी रोक रहेगी। निगम प्रशासन ने संबंधित व्यवसायियों से निर्धारित तिथियों पर दुकानें बंद रखने और आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
होटलों में भी मांस-मटन बिक्री पर रोक
यह प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन के अनुसार प्रतिबंधित अवधि में बिक्री करते पाए जाने पर मांस-मटन की सामग्री तत्काल जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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निगरानी के लिए अधिकारियों को निर्देश
आदेश का पालन कराने के लिए नगर निगम ने सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को प्रतिबंधित तिथियों पर दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने को कहा गया है।
नगर निगम ने मांस-मटन कारोबार से जुड़े सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित तीनों तिथियों पर दुकानें बंद रखें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।