रेलवे की जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा करने, गलत श्रेणी के टिकट पर सफर करने या टिकट से जुड़ी अन्य अनियमितता पाए जाने पर यात्रियों से रेलवे नियमों के अनुसार किराए के अंतर के साथ अतिरिक्त चार्ज वसूला जा रहा है।
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जन विश्वास एक्ट के तहत प्रावधानों में बदलाव
रेलवे के अनुसार, जन विश्वास एक्ट के तहत पेनल्टी से जुड़े कुछ प्रावधानों में आंशिक बदलाव किया गया है। कुछ मामलों में जुर्माने की राशि को संशोधित कर बढ़ाया गया है। इन नए प्रावधानों की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए रेलवे स्टेशनों और अन्य माध्यमों से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि टिकट जांच रेलवे की नियमित और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यात्रियों को हमेशा वैध टिकट लेकर यात्रा करने और टिकट में दर्ज श्रेणी के अनुसार ही सफर करने की समझाइश दी जा रही है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर रेलवे के निर्धारित प्रावधानों के तहत चार्ज की वसूली की जाएगी।
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यात्रा से पहले टिकट की जांच जरूरी
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में सवार होने से पहले अपना वैध टिकट जरूर सुनिश्चित करें। जिस श्रेणी के लिए टिकट लिया गया है, उसी श्रेणी में यात्रा करें। नियमों का पालन करने से टिकट जांच के दौरान होने वाली परेशानी और अतिरिक्त भुगतान से बचा जा सकता है।