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इसके अलावा, रात के समय इस क्षेत्र में तेज रोशनी, लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखे या किसी भी प्रकार के ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों के काम में किसी तरह की बाधा न आए. यह प्रतिबंध राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. यह पाबंदी सिर्फ श्रीगंगानगर शहर के बॉर्डर पर नहीं, बल्कि जिले से लगने वाली पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लागू है. इसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला, रायसिंहनगर, पदमपुर और श्रीकरणपुर जैसे इलाके शामिल हैं.
प्रशासन ने एक और बहुत जरूरी आदेश दिया है कि इस इलाके में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी मोबाइल सिम का इस्तेमाल नहीं करेगा. अगर किसी के पास ऐसा सिम पाया गया या वो इसका इस्तेमाल करता दिखा, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी. बताया गया है कि सीमा पार के मोबाइल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय क्षेत्र में 3-4 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है. ऐसे में जिले के किसी भी हिस्से में पाकिस्तानी सिम का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
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जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने ये आदेश नए कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163) के तहत जारी किए हैं. आसान शब्दों में कहें तो, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है या रात में बॉर्डर के पास घूमता हुआ पाया जाता है, तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला देश और आपकी सुरक्षा के लिए ही लिया गया है। इसलिए, अगर आप इन इलाकों के आस-पास रहते हैं या वहां किसी काम से जा रहे हैं, तो समय का खास ध्यान रखें. शाम 7 बजे से पहले अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं और पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें.